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Abdullah Azam Case: दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पैनकार्ड मामले में गवाहों से हुई जिरह, 21 और 24 मई को होगी सुनवाई
Mon, 16 May 2022 08:27 PM IST
प्रशांत कुमार
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर।
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Mon, 16 May 2022 08:27 PM IST
सार
अब जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 21 मई और पैनकार्ड के मामले में 24 मई को सुनवाई होगी। आज सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम और मुकदमे के वादी आकाश सक्सेना कोर्ट में मौजूद रहे।
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अब्दुल्ला आजम
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण और दो पैनकार्ड के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जन्म प्रमाण के मामले में एक स्कूूल के प्रधानाचार्य और पैनकार्ड के मामले में बैंक के प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अब जन्म प्रमाण के मामले में 21 और पैनकार्ड के मामले में 24 मई की तारीख तय की है।
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वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा के कद्दावर नेता आजम खां, उनके पुत्र व स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा आरोपी हैं। जबकि, सिविल लाइंस थाने में दर्ज पैनकार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां आरोपी हैं। इन दोनों मामलों में जमानत हो चुकी है।
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इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई के दौरान एक स्कूल के प्रधानाचार्य और दो पैनकार्ड के मामले एक बैंक प्रबंधक से बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह की। उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है।
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