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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में 9 सितंबर को होगी सुनवाई
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में सोमवार को तारीख नियत थी। जिसमें कोर्ट ने मामले में अगली तारीख नौ सितंबर तय कर दी है।
सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है, तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
कोर्ट में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। इसके बाद मामले में शुक्रवार 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी। मामले में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
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मामले में मंगलवार 31 अगस्त मंगलवार से शनिवार चार सितंबर तक लगातार कोर्ट में जिरह की प्रक्रिया हुई। शनिवार चार सितंबर को कोर्ट ने मामले की अगली तारीख छह सितंबर तय की थी, जिस पर सोमवार को मामले की सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने नौ सितंबर की तारीख निर्धारित की है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार नौ सितंबर को होगी।
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सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है, तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
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कोर्ट में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। इसके बाद मामले में शुक्रवार 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी। मामले में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
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मामले में मंगलवार 31 अगस्त मंगलवार से शनिवार चार सितंबर तक लगातार कोर्ट में जिरह की प्रक्रिया हुई। शनिवार चार सितंबर को कोर्ट ने मामले की अगली तारीख छह सितंबर तय की थी, जिस पर सोमवार को मामले की सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने नौ सितंबर की तारीख निर्धारित की है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार नौ सितंबर को होगी।