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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट मामले में हुई सुनवाई
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रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट के आरोप में दर्ज मुकदमों के मामलों की गुरुवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दाखिल किए गए स्थगन प्रार्थनापत्र को खारिज कर दिया। साथ ही जिरह के अवसर को भी समाप्त कर दिया है। दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अब एक नवंबर और दो पासपोर्ट मामले में तीन नवंबर को सुनवाई होगी।
भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने गंज थाने में भी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं।
इन मामले में वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। गुरुवार को इन दो मामलों में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से इन मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट (लोअर) कोर्ट में न होने के आदेश को लेकर दाखिल किए गए स्थगन प्रार्थनापत्र को लेकर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थनपत्र को खारिज करते हुए जिरह का अवसर भी समाप्त कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्कूल प्रधानाचार्य भी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने अब दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अगली तारीख एक नवंबर और दो पासपोर्ट मामले में अगली तारीख तीन नवंबर तय की है।
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भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके साथ ही आकाश सक्सेना ने गंज थाने में भी अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ये मामले एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं।
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इन मामले में वादी आकाश सक्सेना की गवाही हो गई है। गुरुवार को इन दो मामलों में कोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से इन मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट (लोअर) कोर्ट में न होने के आदेश को लेकर दाखिल किए गए स्थगन प्रार्थनापत्र को लेकर फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से दाखिल स्थगन प्रार्थनपत्र को खारिज करते हुए जिरह का अवसर भी समाप्त कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्कूल प्रधानाचार्य भी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने अब दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में अगली तारीख एक नवंबर और दो पासपोर्ट मामले में अगली तारीख तीन नवंबर तय की है।
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