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Rampur News: महिला से लूटपाट व मारपीट में एक को सात साल की कैद
Sat, 04 Apr 2026 01:43 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Sat, 04 Apr 2026 01:43 AM IST
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रामपुर। महिला के साथ लूटपाट व विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर देने के दस साल पुराने मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को सात साल की कैद व दस हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। 24 मई 15 को शहर कोतवाली में एक महिला ने मोबाइल, पर्स व डायरी लूटने व विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी निवासी साजिद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद उर्प मुन्ना को सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर एक्ट में गंज थाना क्षेत्र के बगीचा आमना निवासी शाहिद को कोर्ट ने तीन साल एक माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद
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मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। 24 मई 15 को शहर कोतवाली में एक महिला ने मोबाइल, पर्स व डायरी लूटने व विरोध करने पर मारपीट कर घायल कर देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र की कांशीराम कॉलोनी निवासी साजिद उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
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कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी साजिद उर्प मुन्ना को सात साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर एक्ट में गंज थाना क्षेत्र के बगीचा आमना निवासी शाहिद को कोर्ट ने तीन साल एक माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। संवाद