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पीसीपीएनडीटी एक्ट में साल भर में सिर्फ एक कार्रवाई

Fri, 25 Apr 2014 05:30 AM IST
Rampur
Rampur Updated Fri, 25 Apr 2014 05:30 AM IST
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रामपुर। पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य महकमा बीते सत्र में कुछ खास गंभीर नजर नहीं दिखा। जिसकी पुष्टि शासन को भेजी गई रिपोर्ट के आंकड़े करते हैं। जिनके अनुसार महकमे ने एक्ट के तहत साल भर में सिर्फ एक क्लीनिक के खिलाफ ही कार्रवाई की। जबकि साल भर में मात्र 15 निरीक्षण ही किए गए। प्री-कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक (पीसपीएनडीटी ) एक्ट के तहत कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी खास संजीदा नजर नहीं आए। गर्भ में लिंग की जांच कर बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं पर अंकुश लगाने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। साथ ही लिंगानुपात को भी सुधारने के लिए एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया। एक्ट के अनुपालन में लापरवाही पर हाईकोर्ट भी लगातार सुधार कर सख्त कार्रवाई के लिए शासन और महकमे को निर्देशित कर चुका है। इसके बावजूद महकमा इस एक्ट के अनुपालन को लेकर गंभीर नहीं है। साल 2013-14 में पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जिले भर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तो इसी बात की पुष्टि करती है। शासन को भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक जिले में पंजीकृत सेंटर की संख्या 33 है। जिनमें बीते वर्ष में स्वास्थ्य अधिकारियों ने साल भर में केवल 15 निरीक्षण ही किए। जबकि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक क्लीनिक के खिलाफ सील की कार्रवाई की गई। इस क्लीनिक के खिलाफ भी महकमे को शिकायत मिली थी। अधिकारियों द्वारा खुद किए गए निरीक्षण में कोई खामी नहीं मिली।
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