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दुकानदार की हत्या में तीन को उम्रकैद
Updated Sat, 14 Oct 2017 01:07 AM IST
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दुकानदार की हत्या में तीन को उम्रकैद
रामपुर। केमरी थाना क्षेत्र में दुकानदार की हत्या कर उसका शव फेंक देने के मामले में अदालत ने तीन को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला छह साल पुराना है।
केमरी थाना क्षेत्र के खाता नगरिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार की लाश 22 मार्च 2010 को मिली थी। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम कराया था। इस मामले की रिपोर्ट शादीनगर निवासी रामौतार ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए राम नगरिया गांव निवासी सेवा राम, पप्पू, लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था साथ ही इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपियों के खिलाफ सात गवाह पेश किए गए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की,जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सेवाराम, पप्पू और लाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि तीनों आरोपियों को तीन हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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रामपुर। केमरी थाना क्षेत्र में दुकानदार की हत्या कर उसका शव फेंक देने के मामले में अदालत ने तीन को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। मामला छह साल पुराना है।
केमरी थाना क्षेत्र के खाता नगरिया गांव निवासी जितेंद्र कुमार की लाश 22 मार्च 2010 को मिली थी। पुलिस ने शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम कराया था। इस मामले की रिपोर्ट शादीनगर निवासी रामौतार ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए राम नगरिया गांव निवासी सेवा राम, पप्पू, लाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था साथ ही इस मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आरोपियों के खिलाफ सात गवाह पेश किए गए। साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की अपील की,जबकि बचाव पक्ष ने आरोपियों को झूठा फंसाने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सेवाराम, पप्पू और लाल सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि तीनों आरोपियों को तीन हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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