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\दुष्कर्म के दो आरोपियों को नहीं मिली जमानत
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रायबरेली। दुष्कर्म से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को कोर्ट से जमानत नहीं मिली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपियों की ओर से अलग-अलग दाखिल दोनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता के भाई की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 20 अप्रैल 2021 को वादी की 16 वर्षीय बहन खाना लेकर खेत गई थी। फिर लौटकर नहीं आई। पीड़िता की तलाश के बाद अपहरण व दुष्कर्म की बात सामने आई। मामले में पीड़िता की आयु को देखते हुए कोर्ट ने कौशांबी जिले के अफजलपुर बारी निवासी आरोपी रंजीत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वहीं दूसरा मामला अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त 2021 को बकरी चराने गई वादी की सात वर्षीय बेटी के साथ इमरान ने दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी इमरान की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। (संवाद)
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विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता के भाई की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 20 अप्रैल 2021 को वादी की 16 वर्षीय बहन खाना लेकर खेत गई थी। फिर लौटकर नहीं आई। पीड़िता की तलाश के बाद अपहरण व दुष्कर्म की बात सामने आई। मामले में पीड़िता की आयु को देखते हुए कोर्ट ने कौशांबी जिले के अफजलपुर बारी निवासी आरोपी रंजीत कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं दूसरा मामला अमेठी जिले के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार 27 अगस्त 2021 को बकरी चराने गई वादी की सात वर्षीय बेटी के साथ इमरान ने दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी इमरान की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी। (संवाद)
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