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बिना अनुमति शिक्षिका ने की दूसरी शादी, सेवा समाप्ति दिया गया नोटिस

Wed, 17 Mar 2021 11:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Mar 2021 11:53 PM IST
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रायबरेली। सरकारी सेवा में रहते हुए बिना अनुमति लिए दूसरी शादी करने वाली एक शिक्षिका के खिलाफ सेवा समाप्ति की नोटिस जारी हुआ है। बुधवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा ने शिक्षिका का वेतन रोकने का आदेश दिया और तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। बीएसए ने कहा है कि स्पष्टीकरण न मिलने या संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
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बीएसए ने बताया कि लखनऊ जिले के इंदिरा नगर निवासी कृष्णकांत ने 17 अक्तूबर को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि बछरावां विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गोझवा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत संगीता गौतम उनकी पत्नी हैं। उनके दो पुत्र क्रमश: 15 वर्ष और 10 वर्ष के हैं।
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संगीता ने उसे तलाक दिए बगैर आर्य समाज मंदिर में दूसरी शादी कर ली है और दूसरे पति के साथ रहती हैं। बीएसए ने बताया कि कृष्णकांत ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायालय ने प्रार्थनापत्र को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
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बीएसए ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के नियम 29 (बहुविवाह) के अंतर्गत कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त किए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है।
इसीलिए सहायक अध्यापिका संगीता गौतम का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए तीन दिन के भीतर साक्ष्यों सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है। स्पष्टीकरण न देने या संतोषजनक उत्तर न मिलने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाएगी।
रिसीव नहीं कर रहे फोन, वेतन रोका
रायबरेली। बेसिक शिक्षा विभाग में कायाकल्प के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों तथा अन्य विभागीय कार्यों के लिए कार्यालय के कई पीएनटी नंबरों से फोन कॉलिंग के जरिए समीक्षा की जा रही है।

रोहनिया विकास क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपुर लबेदवा के हेडमास्टर सूर्यकांत ने कई बार फोन करने के बाद भी उसे रिसीव नहीं किया। इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा ने बताया कि सूर्यकांत का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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