फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   SO Mohnganj and analysis Rs 500 fine

एसओ मोहनगंज व विवेचक पर 500 रुपये जुर्माना

Sat, 18 Feb 2017 11:51 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे Updated Sat, 18 Feb 2017 11:51 PM IST
विज्ञापन
SO Mohnganj and analysis Rs 500 fine
court - फोटो : getty images
 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान थाना मोहनगंज से पूरक रिपोर्ट (सप्लीमेंट्री रिपोर्ट) न भेजने पर सेशन कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला जज केके शर्मा ने थानाध्यक्ष मोहनगंज और मामले के विवेचक पर संयुक्त रूप से पांच सौ रुपये हर्जा लगाने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


साथ ही नियत तिथि 21 फरवरी तक समस्त प्रपत्र उपलब्ध न करने व हर्जा न देने पर दोनों के वेतन से कटौती करने को कहा है। थाना मोहनगंज से जुड़े एक जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की ओर से जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में विचाराधीन है।
विज्ञापन


सुनवाई के दौरान विवेचक ने पूरक रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आमतौर पर विवेचक केस डायरी, मेडिको लीगल रिपोर्ट आदि समय से नहीं भेजते हैं। इससे सुनवाई टल जाती है। अब समय आ गया है कि इसे खत्म करने के लिए विवेचक व एसओ पर व्यक्तिगत रूप से हर्जा लगाया जाए। जिला जज ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 21 फरवरी तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed