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सलोन तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Fri, 09 Jun 2017 12:16 AM IST
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- फोटो : demo
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सलोन ब्लॉक प्रमुख के अविश्वास प्रस्ताव की तारीख नजदीक आते ही धारा 144 लागू कर दी गई है। 12 जून को सलोन विकासखंड परिसर में बीडीसी सदस्य के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
यही नहीं डीजे और लाउड स्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सलोन उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने सलोन तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
एसडीएम ने कहा है कि संपूर्ण तहसील क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत पूर्वानुमति के बिना कोई भी जनसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि 12 जून को सलोन विकासखंड में होने वाले ब्लॉक प्रमुख अविश्वास में क्षेत्र पंचायत सदस्य के सिवाय कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रस्ताव की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करेगा। 30 जून तक धारा 144 क्षेत्र में लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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यही नहीं डीजे और लाउड स्पीकर का सार्वजनिक प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सलोन उपजिलाधिकारी मजिस्ट्रेट प्रदीप वर्मा ने सलोन तहसील क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है।
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एसडीएम ने कहा है कि संपूर्ण तहसील क्षेत्र की सीमा के अंतर्गत पूर्वानुमति के बिना कोई भी जनसभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि 12 जून को सलोन विकासखंड में होने वाले ब्लॉक प्रमुख अविश्वास में क्षेत्र पंचायत सदस्य के सिवाय कोई भी बाहरी व्यक्ति इस प्रस्ताव की प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं करेगा। 30 जून तक धारा 144 क्षेत्र में लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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