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बिना पंजीकरण दुकान चला रहे 10 पर केस

Fri, 05 Jan 2018 11:23 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 05 Jan 2018 11:23 PM IST
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Report on ten shopkeeper
दुकान सील करते अधिकारी - फोटो : कुश्‍ाीनगर ब्यूरो

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग में बिना पंजीयन के संचालित एक मेडिकल स्टोर के संचालक समेत 10 दुकानदारों पर मुकदमा किया गया है। सभी दुकानदारों के खिलाफ एडीएम (प्रशासन) कोर्ट में मुकदमा करके जुर्माने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी जिले में खाद्य पदार्थों की तमाम दुकानें बिना पंजीयन व लाइसेंस के संचालित हैं। एफएसडीए की टीमों के निरीक्षण में बिना पंजीयन की मिली दुकानों के खिलाफ मुकदमा किया है।
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हालांकि इन दुकानदारों को नोटिस देकर पंजीयन कराने का समय दिया गया था लेकिन इन्होंने पंजीयन नहीं कराया। सरेनी क्षेत्र के छिवलहा स्थित चौहान मेडिकल स्टोर के संचालक संजय सिंह के खिलाफ भी मुकदमा किया गया है। दवा की दुकान पर भी निरीक्षण के दौरान कुछ उत्पाद ऐसे मिले, जिन्हें रखने के लिए एफएसडीए का पंजीयन जरूरी है।
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इसके अलावा बाईपास लालगंज निवासी किराना व्यवसायी महेश कुमार, चड़रई चौराहा निवासी किराना व्यवसायी अजय कुमार, चड़रई निवासी ढाबा संचालक शिवकुमार पांडेय, जमुनापुर स्थित वाटिका ढाबा, भूपगंज निवासी गुप्ता चाट भंडार के संचालक दिलीप कुमार, भूपगंज स्थित किराना व्यवसायी अमित कुमार, ज्ञान ढाबा शांतिनगर लालूमऊ उमेश सिंह, गुलरिहा निवासी किराना व्यवसायी पवन कुमार व मां अंबे फास्ट फूड किसुनदासपुर के संचालक रविशंकर के खिलाफ एडीएम के कोर्ट में मुकदमा किया गया है।

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