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प्रधान व सदस्य के 3664 पदों का नामांकन आज
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2015 11:35 PM IST
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नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए ब्लॉकों में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। जिले में 989 ग्राम प्रधान व 12,429 ग्राम पंचायत सदस्य पदों का चुनाव चार चरणों में होगा।
पहले चरण का नामांकन होने के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हो रही है। दो दिन नामांकन जमा होने के बाद दो दिन उनकी जांच के बाद चुनाव चिह्न का वितरण किया जाएगा।
दूसरे चरण का मतदान एक दिसंबर को होगा। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। सभी आरओ और एआरओ को तय समय में नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला प्रसाद ने बताया कि दूसरे चरण में डलमऊ, लालगंज, सरेनी व खीरों ब्लॉकों में नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर से कराने के लिए आरओ व एआरओ को जिम्मेदारी दी गई है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी बीके सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों के लिए जिला पंचायत से जारी अदेयता प्रमाणपत्र ही अनिवार्य माना जाएगा।
प्रमाणपत्र के लिए 200 रुपये दावेदारों को जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जिला पंचायत के अदेयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नामांकन पत्र दाखिल करने में नहीं है। पर ऐसा नहीं है।
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पहले चरण का नामांकन होने के बाद दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हो रही है। दो दिन नामांकन जमा होने के बाद दो दिन उनकी जांच के बाद चुनाव चिह्न का वितरण किया जाएगा।
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दूसरे चरण का मतदान एक दिसंबर को होगा। सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर नामांकन प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। सभी आरओ और एआरओ को तय समय में नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी शीतला प्रसाद ने बताया कि दूसरे चरण में डलमऊ, लालगंज, सरेनी व खीरों ब्लॉकों में नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर से कराने के लिए आरओ व एआरओ को जिम्मेदारी दी गई है।
जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी बीके सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव में प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के दावेदारों के लिए जिला पंचायत से जारी अदेयता प्रमाणपत्र ही अनिवार्य माना जाएगा।
प्रमाणपत्र के लिए 200 रुपये दावेदारों को जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जिला पंचायत के अदेयता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नामांकन पत्र दाखिल करने में नहीं है। पर ऐसा नहीं है।