फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Pay the claim amount of 44 thousand with 8 per cent interest

8 फीसदी ब्याज के साथ क्लेम की धनराशि 44 हजार का करें भुगतान

Wed, 22 Jun 2016 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली Updated Wed, 22 Jun 2016 11:51 PM IST
विज्ञापन
Pay the claim amount of  44 thousand with 8 per cent interest
अदालत का फैसला - फोटो : demo pic
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने पशु की मौत के बाद पशुपालक को मिलने वाला क्लेम गलत तरीके से रद्द कर दिया। इस पर पशुपालक ने जिला उपभोक्ता फोरम में गुहार लगाई। फोरम ने परिवाद की सुनवाई के बाद आठ फीसदी ब्याज के साथ क्लेम की धनराशि के 44 हजार रुपये भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन


राही ब्लॉक क्षेत्र के चकबल्लीहार गांव के राम बरन ने बैंक से लोन लेकर 14 अप्रैल 2014 को 44 हजार रुपये की भैंस खरीदी थी। इसका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आरडीए कॉम्पलेक्स इंदिरा नगर से बीमा कराया था। इसी दौरान सितंबर 2014 को भैंस बीमारी के चलते मर गई।
विज्ञापन


इसके बाद नियमानुसार उसने भैंस के शव को पोस्टमार्टम कराया और बीमा कंपनी में क्लेम के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने उसे खारिज कर दिया। इस पर पशुपालक ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय और सदस्य शैलजा यादव ने सुनवाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन


फोरम ने माना कि पशुपालक को क्लेम देने में कंपनी ने विधिक त्रुटि की। कंपनी ने सेवाओं में कमी की और इससे पशुपालक को परेशान होना पड़ा। फोरम ने क्लेम की राशि 44 हजार रुपये पर आठ फीसदी ब्याज के साथ ही एक हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच सौ रुपये वादव्यय दो माह के अंदर अदा करने के आदेश बीमा कंपनी को दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed