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एसडीएम व एसओ पर एफआईआर के आदेश
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2015 12:01 AM IST
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कोर्ट ने एसडीएम सलोन और तत्कालीन एसओ डीह समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश एसओ डीह को दिया है। यह आदेश पीड़ित के प्रार्थना पत्र पर सीजेएम इफराक अहमद ने दिया।
डीह थाना क्षेत्र के हमीरी पट्टी मजरे सिरसी निवासी रामप्रकाश ने कोर्ट में बीती 27 जून को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया गया है कि 23 मई 2015 की रात आठ बजे एसओ डीह केपी यादव, छह अज्ञात सिपाहियों के साथ उसके घर पहुंचे।
उन्होंने गालियां देते हुए एसडीएम सलोन का आदेश बताते हुए दीवाल गिराने को कहा। इस पर गांव के महेश कुमार, रामजस व अखिलेश कुमार उसकी दीवार गिराने लगे।
यही नहीं मौके पर मौजूद सभी लोगाें ने गालियां देते हुए घर में घुसकर मारपीट की और उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली क्षतिग्रस्त कर दी। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली।
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सीजेएम ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए मामले में केसे दर्ज करने का आदेश दिया है।
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डीह थाना क्षेत्र के हमीरी पट्टी मजरे सिरसी निवासी रामप्रकाश ने कोर्ट में बीती 27 जून को प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया गया है कि 23 मई 2015 की रात आठ बजे एसओ डीह केपी यादव, छह अज्ञात सिपाहियों के साथ उसके घर पहुंचे।
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उन्होंने गालियां देते हुए एसडीएम सलोन का आदेश बताते हुए दीवाल गिराने को कहा। इस पर गांव के महेश कुमार, रामजस व अखिलेश कुमार उसकी दीवार गिराने लगे।
यही नहीं मौके पर मौजूद सभी लोगाें ने गालियां देते हुए घर में घुसकर मारपीट की और उसकी ट्रैक्टर-ट्रॉली क्षतिग्रस्त कर दी। पीड़ित ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली।
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सीजेएम ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए मामले में केसे दर्ज करने का आदेश दिया है।