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आप विधायक सोमनाथ भारती की रिहाई आदेश

Mon, 18 Jan 2021 10:29 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jan 2021 10:29 PM IST
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order for release of AAP MLA Somnath bharti
रायबरेली। आप पार्टी के विधायक व दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज मामले में रिहाई का आदेश सोमवार को जारी किया गया।
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सदर कोतवाली में दर्ज कराए गए आपराधिक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार बरनवाल ने 16 जनवरी को जमानत अर्जी सुनवाई के बाद स्वीकार करते हुए आरोपी विधायक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था।
गौरतलब है कि मामले की रिपोर्ट सदर कोतवाल अतुल सिंह ने 11 जनवरी को दर्ज कराई थी। विधायक को कोर्ट ने 15 जनवरी को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेजा था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विधायक को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर सशर्त जमानत दे दी थी।
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विधायक के अधिवक्ता सुरेंद्र बहादुर सिंह भदौरिया ने बताया कि सोमवार को जमानतदारों की ओर से दाखिल जमानत प्रपत्रों की सत्यापन रिपोर्ट आने के बाद विधायक की रिहाई का आदेश कोर्ट की ओर से जिला जेल सुल्तानपुर भेजा गया है।
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