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अनारक्षित सीटों पर जाति प्रमाणपत्र लगाने की जरूरत नहीं
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रायबरेली। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव में अनारक्षित पदों के लिए नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाणपत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आरक्षित सीटों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर परचा खारिज भी किया जा सकता है। निर्वाचन की अधिसूचना जारी करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के नाम निर्देशन की गाइडलाइन जारी कर दी है।
आयोग के मुताबिक सभी पदों के अनारक्षित वर्ग के दावेदारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 10 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र, मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार की रसीद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। इसके साथ जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद व क्षेत्र पंचायत के दावेदारों को स्वयं की फोटो के साथ प्रस्तावक की भी फोटो लगानी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के प्रस्तावक की फोटो नहीं लगानी पड़ेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आरके शुक्ला ने बताया कि आरक्षित सीटों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग से गाइडलाइन जारी की गई है।
डीडीसी व बीडीसी के प्रस्तावक उसी वार्ड के होने जरूरी
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले को जिले के पंचायत निर्वाचन का मतदाता होना जरूरी है। जिले की पंचायत का मतदाता होने की दशा में कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। प्रतिबंध यह कि उसका प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना चाहिए। इसी तरह बीडीसी का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने विकास खंड के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना जरूरी है। ग्राम पंचायत सदस्य के चुुनाव लड़ने वालों के प्रस्तावक ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड के हो सकते हैं। ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित का ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। उनके प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत के ही होने चाहिए।
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आयोग के मुताबिक सभी पदों के अनारक्षित वर्ग के दावेदारों को नाम निर्देशन पत्र के साथ 10 रुपये के स्टांप पर शपथ पत्र, मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति, जमानत धनराशि का ट्रेजरी चालान या कोषागार की रसीद, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत का अदेयता प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। इसके साथ जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान पद व क्षेत्र पंचायत के दावेदारों को स्वयं की फोटो के साथ प्रस्तावक की भी फोटो लगानी होगी। ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के प्रस्तावक की फोटो नहीं लगानी पड़ेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) आरके शुक्ला ने बताया कि आरक्षित सीटों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग से गाइडलाइन जारी की गई है।
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डीडीसी व बीडीसी के प्रस्तावक उसी वार्ड के होने जरूरी
जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाले को जिले के पंचायत निर्वाचन का मतदाता होना जरूरी है। जिले की पंचायत का मतदाता होने की दशा में कोई भी व्यक्ति किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। प्रतिबंध यह कि उसका प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना चाहिए। इसी तरह बीडीसी का चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग अपने विकास खंड के किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका भी प्रस्तावक संबंधित वार्ड का ही होना जरूरी है। ग्राम पंचायत सदस्य के चुुनाव लड़ने वालों के प्रस्तावक ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड के हो सकते हैं। ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए संबंधित का ग्राम पंचायत का मतदाता होना जरूरी है। उनके प्रस्तावक भी ग्राम पंचायत के ही होने चाहिए।
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