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Raebareli News: मां की हत्या के दोषी को दस साल की सजा
Tue, 05 Aug 2025 12:27 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Tue, 05 Aug 2025 12:27 AM IST
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रायबरेली। मां की गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी बेटे को दस साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। गुरुबक्शगंज थाना क्षेत्र के पोरई-मलिमऊ चौबारा गांव निवासी सुनीता साहू ने मुकदमा दर्ज कराया था। सुनीता के मुताबिक घरेलू विवाद के चलते ग्राम पोरई निवासी उनकी मां गौरी (55) पर 28 अप्रैल 2022 को उनके भाई नीरज साहू ने सिर पर फावड़े से हमला कर दिया था।
घटना में बुजुर्ग गौरी की इलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एफटीसी तृतीय में हुई। पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी नीरज को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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घटना में बुजुर्ग गौरी की इलाज के दौरान अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे की सुनवाई न्यायालय एफटीसी तृतीय में हुई। पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार वर्मा ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी नीरज को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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