फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Gram Panchayat officer fined Rs 25,000

Raebareli News: ग्राम पंचायत अधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना

Wed, 09 Jul 2025 12:47 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 09 Jul 2025 12:47 AM IST
विज्ञापन
Gram Panchayat officer fined Rs 25,000
खीरों (रायबरेली)। ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार पर सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना भारी पड़ गई है। आयोग के समक्ष निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने और मांगी गई सूचना समय से उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है।
विज्ञापन


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयोग ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि उनके वेतन से वसूलने के आदेश दिए हैं। वसूली की जिम्मेदारी उनके विभागीय वरिष्ठ अधिकारी की होगी। ग्राम पंचायत अधिकारी विनय कुमार का कहना है कि यह कार्रवाई गलत हुई है। अपील की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed