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Raebareli News: अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए आज मिलेंगे फॉर्म
Tue, 03 Nov 2026 12:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:24 AM IST
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रायबरेली। दिवाली पर शहर में तीन दिन के लिए लगने वाली पटाखों की अस्थायी दुकानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीन नवंबर को सुबह 10 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्रागार से आवेदन फॉर्म वितरित किए जाएंगे।
फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है। शाम छह बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन मिलने पर चार नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि लाइसेंस पाने वाले दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम को नामित किया गया है। आतिशबाजी की दुकानें निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जा सकेंगी। डीएम ने बताया कि दुकानों में टेंट, कनात या कपड़े का इस्तेमाल नहीं होगा। दुकानें टीनशेड में ही लगेंगी और एक दुकान से दूसरी के बीच तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। अस्थायी दुकानों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
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प्रत्येक दुकान में 200 लीटर पानी, अग्निशामक यंत्र और बालू भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में जीआईसी द्वितीय मैदान, गोरा बाजार मैदान, आईटीआई मैदान और मुंशीगंज बाईपास के किनारे दुकानें लगेंगी। नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि तीन नवंबर को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक शस्त्र लिपिक पटल से फॉर्म मिलेंगे। शाम छह बजे तक आवेदन जमा होंगे। अधिक आवेदन मिलने पर चार नवंबर को लॉटरी से आवंटन किया जाएगा।
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फॉर्म जमा करने की अंतिम समय सीमा दोपहर दो बजे निर्धारित की गई है। शाम छह बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे। निर्धारित दुकानों से अधिक आवेदन मिलने पर चार नवंबर को कलेक्ट्रेट सभागार में लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि लाइसेंस पाने वाले दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का शत-प्रतिशत पालन करना होगा।
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शहरी क्षेत्र में लाइसेंस जारी करने के लिए नगर मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित एसडीएम को नामित किया गया है। आतिशबाजी की दुकानें निर्धारित स्थानों पर ही लगाई जा सकेंगी। डीएम ने बताया कि दुकानों में टेंट, कनात या कपड़े का इस्तेमाल नहीं होगा। दुकानें टीनशेड में ही लगेंगी और एक दुकान से दूसरी के बीच तीन मीटर की दूरी रखनी होगी। अस्थायी दुकानों के लिए बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।
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प्रत्येक दुकान में 200 लीटर पानी, अग्निशामक यंत्र और बालू भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य होगा। शहरी क्षेत्र में जीआईसी द्वितीय मैदान, गोरा बाजार मैदान, आईटीआई मैदान और मुंशीगंज बाईपास के किनारे दुकानें लगेंगी। नगर मजिस्ट्रेट राम अवतार ने बताया कि तीन नवंबर को सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक शस्त्र लिपिक पटल से फॉर्म मिलेंगे। शाम छह बजे तक आवेदन जमा होंगे। अधिक आवेदन मिलने पर चार नवंबर को लॉटरी से आवंटन किया जाएगा।