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अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 ही लिखना, नहीं तो वोट अवैध
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 03 Feb 2016 12:19 AM IST
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ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए 18 ब्लॉकों में 7 फरवरी को होने वाला मतदान एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। क्षेत्र पंचायत सदस्य को स्वयं अपना मत डालना होगा।
प्रतिनिधिक मतदान द्वारा मत स्वीकार नहीं होगा। खास बात यह कि बैलेट पेपर पर अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 का ही प्रयोग करना पडे़गा।
इसके अलावा कुछ और लिखने या अंगूठा लगाने या नाम लिखने से मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
डीएम सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए हैं।
डीएम के निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराया जाएगा। मतदाताओं को स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा।
इसके लिए प्रतिनिधिक मतदान द्वारा मत स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतपत्र पर अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 का ही प्रयोग किया जाएगा। अंक के अलावा मतपत्र पर कुछ मिलने पर उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
किसी भी निरक्षर व निशक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य मतदान के दौरान सहायक साथ ला सकता है। इसमें उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति या पत्नी को ही यह मौका दिया जाएगा।
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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसका हकदार नहीं होगा। मतदान से पहले औपचारिकता पूरी कराने के बाद ही यह सुविधा मिल सकेगी।
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि मतदान के लिए सुरक्षा ड्यूटी में लगी पुलिस व वोटरों के अलावा कोई भी परिसर में नजर नहीं आएगा।
सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों के सुरक्षा कर्मियों को भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में खलल डालने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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प्रतिनिधिक मतदान द्वारा मत स्वीकार नहीं होगा। खास बात यह कि बैलेट पेपर पर अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 का ही प्रयोग करना पडे़गा।
इसके अलावा कुछ और लिखने या अंगूठा लगाने या नाम लिखने से मत अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
डीएम सूर्यपाल गंगवार ने मंगलवार को ये निर्देश जारी किए हैं।
डीएम के निर्देश दिए हैं कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा कराया जाएगा। मतदाताओं को स्वयं अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा।
इसके लिए प्रतिनिधिक मतदान द्वारा मत स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतपत्र पर अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 का ही प्रयोग किया जाएगा। अंक के अलावा मतपत्र पर कुछ मिलने पर उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
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किसी भी निरक्षर व निशक्त क्षेत्र पंचायत सदस्य मतदान के दौरान सहायक साथ ला सकता है। इसमें उसके माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन, पति या पत्नी को ही यह मौका दिया जाएगा।
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इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इसका हकदार नहीं होगा। मतदान से पहले औपचारिकता पूरी कराने के बाद ही यह सुविधा मिल सकेगी।
जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि मतदान के लिए सुरक्षा ड्यूटी में लगी पुलिस व वोटरों के अलावा कोई भी परिसर में नजर नहीं आएगा।
सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों के सुरक्षा कर्मियों को भी मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं मिलेगा। निष्पक्ष व शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में खलल डालने का प्रयास करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।