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पार्टियों के प्रत्याशियों को एक व अन्य को 10-10 प्रस्तावक लगेंगे

Wed, 10 Apr 2019 12:33 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2019 12:33 AM IST
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पार्टियों के प्रत्याशियों को एक व अन्य को 10-10 प्रस्तावक लगेंगे
रायबरेली। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य व केंद्र की पार्टियों के प्रत्याशियों को सिर्फ एक-एक प्रस्ताव लगाना होगा, जबकि अन्य प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों के साथ 10-10 प्रस्ताव लगाने होंगे।
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लोकसभा क्षेत्र से बाहर का प्रत्याशी होने की दशा में उसे संबंधित मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी, लेकिन प्रस्ताव लोकसभा क्षेत्र रायबरेली का ही होगा। प्रस्ताव बाहर का मान्य नहीं होगा। कलेक्ट्रेट के अंदर प्रत्याशी समेत पांच लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
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नामांकनपत्र के साथ सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को 25 हजार रुपये की जमानत राशि का चालान जमा करना होगा, जबकि अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों को साढ़े 12 हजार रुपये का चालान जमा करना होगा।
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प्रत्याशियों को अपने अपराध, हैसियत के साथ ही अन्य विवरण का शपथपत्र भी नामांकनपत्र के साथ जमा करना होगा। पांच फोटो के साथ ही विभिन्न देयों के नो ड्यूज भी जमा करने होंगे।



यदि किसी पार्टी से टिकट मिला है तो फार्म-ए और फार्म-बी भी परचे के साथ जमा करना होगा। आर्टिकल-84 में संविधान के तहत शपथपत्र भी देना होगा।


पिछले चुनावों में खर्च का ब्योरा न देने के कारण अयोग्य घोषित लोग परचा दाखिल नहीं करेंगे। प्रत्याशियों का अपना आपराधिक इतिहास नामांकन प्रक्रिया के दौरान एक बार और चुनाव खत्म होने के पहले तक दो बार और किन्हीं दो अखबारों में छपवाना होगा। खर्च का ब्योरा देने के लिए बैंक का नया खाता नंबर भी उपलब्ध कराना होगा।
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