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हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा
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रायबरेली। महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में करीब पांच वर्ष पूर्व दहेज के लिए हुई हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार यादव ने शनिवार को दोष सिद्ध होने पर हत्यारे पति को उम्रकैद व ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पति पर 14 व ससुर पर चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मिल एरिया थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी शिवमंगल ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी उमा की शादी महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सारीपुर निवासी दिलीप कुमार के साथ हुई थी। पति व ससुर दहेज की मांग करते थे।
22 अक्तूबर 2016 की दोपहर वादी की बेटी को दामाद दिलीप विदा कराकर ले गया और रास्ते में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति दिलीप व ससुर श्यामलाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति व ससुर को सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश बहादुर सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मिल एरिया थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी शिवमंगल ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की बेटी उमा की शादी महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के सारीपुर निवासी दिलीप कुमार के साथ हुई थी। पति व ससुर दहेज की मांग करते थे।
22 अक्तूबर 2016 की दोपहर वादी की बेटी को दामाद दिलीप विदा कराकर ले गया और रास्ते में उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति दिलीप व ससुर श्यामलाल के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पति व ससुर को सजा सुनाई।
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