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युवती पर तेजाब फेंकने वाले को आजीवन कारावास
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रायबरेली। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र से जुड़े करीब दो साल पुराने तेजाब के हमले के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश हीरालाल ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ल के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने ऊंचाहार कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल 2019 को पीड़िता युवती पढ़ने क्षेत्र के खोजनपुर स्थित आईटीआई जा रही थी।
इसी दौरान सुबह करीब साढ़े नौ बजे रास्ते में जब वह गौरैया बाबा स्थान पर पहुंची बाइक सवार लोगों ने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया था, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद ऊंचाहार क्षेत्र के माधौपुर सुल्तान निवासी प्रदीप मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने न्यायालय में जमा होने पर अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ल के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने ऊंचाहार कोतवाली में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल 2019 को पीड़िता युवती पढ़ने क्षेत्र के खोजनपुर स्थित आईटीआई जा रही थी।
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इसी दौरान सुबह करीब साढ़े नौ बजे रास्ते में जब वह गौरैया बाबा स्थान पर पहुंची बाइक सवार लोगों ने पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया था, जिसमें पीड़िता गंभीर रूप से झुलस गई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद ऊंचाहार क्षेत्र के माधौपुर सुल्तान निवासी प्रदीप मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने न्यायालय में जमा होने पर अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।