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दुराचारी को पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
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रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले नाबालिग के अपहरण व रेप मामले में अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने गुरुवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दो मार्च 2016 को थाना गुरुबख्शगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की करीब 17 वर्षीय बेटी 25 फरवरी 2016 को पढ़ने गई थी। इसी दौरान कानपुर शहर के कोयला नगर निवासी आशीष निगम उसकी बेटी को अपहृत कर ले गया।
पुलिस ने विवेचना के उपरांत आशीष के खिलाफ अपहरण, रेप, पॉक्सो एक्ट आदि के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए आशीष को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दो मार्च 2016 को थाना गुरुबख्शगंज में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की करीब 17 वर्षीय बेटी 25 फरवरी 2016 को पढ़ने गई थी। इसी दौरान कानपुर शहर के कोयला नगर निवासी आशीष निगम उसकी बेटी को अपहृत कर ले गया।
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पुलिस ने विवेचना के उपरांत आशीष के खिलाफ अपहरण, रेप, पॉक्सो एक्ट आदि के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखते हुए आशीष को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया।
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