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Raebareli News: पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक पर केस
Thu, 20 Mar 2025 12:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Thu, 20 Mar 2025 12:49 AM IST
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लालगंज (रायबरेली)। उत्तर गौरी ग्रामसभा के पूर्व प्रधान, पंचायत सचिव व मनरेगा के तकनीकी सहायक के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव की पूनम पाल पत्नी सुरेंद्र पाल ने न्यायालय में वाद दाखिल किया।
बताया कि 2015 से 2021 तक कार्यकाल में तत्कालीन ग्राम प्रधान गंगासागर यादव, पंचायत सचिव राम सिंह व मनरेगा के तकनीकी सहायक ओमप्रकाश वर्मा ने विकास कार्यों में अनियमितताएं कीं। मनमाने ढंग से अपात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया। बिना प्रस्ताव के मनरेगा में कार्य योजना बनाई गई।
मास्टर रोल में फर्जी मजदूरों के नाम लिखकर उनका भुगतान मजदूरों से सांठगांठ कर स्वयं लेने के आरोप लगाए। बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान मिट्टी के कार्यों में 2.63 लाख का दुरुपयोग पाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक व अधिशासी अभियंता को जांच के आदेश दिए थे।
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इस जांच समिति को संपर्क मार्ग में मिट्टी भराई के नाम पर 22,525 रुपये अधिक खर्च मिला था। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
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बताया कि 2015 से 2021 तक कार्यकाल में तत्कालीन ग्राम प्रधान गंगासागर यादव, पंचायत सचिव राम सिंह व मनरेगा के तकनीकी सहायक ओमप्रकाश वर्मा ने विकास कार्यों में अनियमितताएं कीं। मनमाने ढंग से अपात्रों को योजनाओं का लाभ दिया गया। बिना प्रस्ताव के मनरेगा में कार्य योजना बनाई गई।
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मास्टर रोल में फर्जी मजदूरों के नाम लिखकर उनका भुगतान मजदूरों से सांठगांठ कर स्वयं लेने के आरोप लगाए। बताया कि प्रारंभिक जांच के दौरान मिट्टी के कार्यों में 2.63 लाख का दुरुपयोग पाया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगाकर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक व अधिशासी अभियंता को जांच के आदेश दिए थे।
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इस जांच समिति को संपर्क मार्ग में मिट्टी भराई के नाम पर 22,525 रुपये अधिक खर्च मिला था। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के निर्देश पर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक पर मुकदमा दर्ज किया गया है।