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रेट हुए तय, एंबुलेंस चालक अधिक पैसा लें तो घुमाइएं फोन, होगी सख्त कार्रवाई
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रायबरेली। एक तरफ कोरोना से लोग जान गंवा रहे हैं, वहीं निजी एंबुलेंस चालक मरीजों और उनके तीमारदारों से अस्पताल पहुंचाने के लिए सौदेबाजी कर रहे हैं। निजी एंबुलेंस चालकों की अवैध वसूली की आ रही शिकायतों को अब डीएम वैभव श्रीवास्तव ने गंभीरता से लिया है।
डीएम ने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रेट तय कर दिए हैं। तय रेट से ज्यादा रुपये वसूलने वाले निजी एंबुलेंस चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मरीज या फिर तीमारदार डॉयल 112 या फिर ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल नंबर 9415937670 पर शिकायत दर्ज करा सकेेंगे।
डीएम के मुताबिक ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए 10 किमी. की दूरी तक 800 रुपये, उसके पश्चात 20 रुपये प्रति किमी. की दर से पैसा लिया जाएगा।
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ऑक्सीजन युक्त एंबुुलेंस से दस किमी. तक 1250 रुपये, उसके पश्चात 25 रुपये प्रति किमी की दर से पैसा लिया जाएगा। वेंटीलेटर स्पोर्टड बाईपैप एंबुलेंस से दस किमी. तक 2200 रुपये, उसके पश्चात 40 रुपये प्रति किमी. की दर से पैसा लिया जाएगा।
डीएम का कहना है कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
सभी निजी एंबुलेंस स्वामी चालक अपनी एंबुलेंस के संचालन संबंधी एक पंजिका निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेंगे तथा प्रत्येक दिन की प्रविष्टि उक्त पंजिका में की जाएगी। यदि मार्ग पर चेकिंग के दौरान उक्त पंजिका अपूर्ण पाई जाती है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रवर्तन संदीप जायसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 7007661624 है। नामित नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों-संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज या फिर उनके तीमारदारों से वसूल रहे हैं।
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डीएम ने मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रेट तय कर दिए हैं। तय रेट से ज्यादा रुपये वसूलने वाले निजी एंबुलेंस चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मरीज या फिर तीमारदार डॉयल 112 या फिर ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल नंबर 9415937670 पर शिकायत दर्ज करा सकेेंगे।
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डीएम के मुताबिक ऑक्सीजन रहित एंबुलेंस से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए 10 किमी. की दूरी तक 800 रुपये, उसके पश्चात 20 रुपये प्रति किमी. की दर से पैसा लिया जाएगा।
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ऑक्सीजन युक्त एंबुुलेंस से दस किमी. तक 1250 रुपये, उसके पश्चात 25 रुपये प्रति किमी की दर से पैसा लिया जाएगा। वेंटीलेटर स्पोर्टड बाईपैप एंबुलेंस से दस किमी. तक 2200 रुपये, उसके पश्चात 40 रुपये प्रति किमी. की दर से पैसा लिया जाएगा।
डीएम का कहना है कि निर्धारित दरें प्रति ट्रिप के अनुसार ही देय होंगी। मरीज को कोविड हॉस्पिटल तक पहुंचाने के उपरांत एंबुलेंस की वापसी का किराया अनुमन्य नहीं होगा।
सभी निजी एंबुलेंस स्वामी चालक अपनी एंबुलेंस के संचालन संबंधी एक पंजिका निर्धारित प्रारूप पर तैयार करेंगे तथा प्रत्येक दिन की प्रविष्टि उक्त पंजिका में की जाएगी। यदि मार्ग पर चेकिंग के दौरान उक्त पंजिका अपूर्ण पाई जाती है तो संबंधित एंबुलेंस चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ प्रवर्तन संदीप जायसवाल को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिनका मोबाइल नंबर 7007661624 है। नामित नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि वह निर्धारित दरों के आधार पर संबंधित परिवहन सेवा से जुड़े हुए वाहन स्वामियों-संचालकों से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जो निर्धारित किराए से अधिक धनराशि मरीज या फिर उनके तीमारदारों से वसूल रहे हैं।