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Raebareli News: आठ साल बाद दुष्कर्मी को सात साल की सजा
Mon, 09 Mar 2026 11:47 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 09 Mar 2026 11:47 PM IST
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सीतापुर। शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी युवती के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सात साल कारावास की सजा सुनाई है। घटना के करीब आठ वर्ष बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
ताजपुर गांव निवासी महेश ने वर्ष 2018 में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। जज ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई की। सोमवार को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं, 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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ताजपुर गांव निवासी महेश ने वर्ष 2018 में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 में चल रही थी। जज ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सुनवाई की। सोमवार को कोर्ट ने सजा सुनाते हुए दोषी को सात साल कारावास की सजा सुनाई। वहीं, 18 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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