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साली पर तेजाब डालने वाले दो भाइयों को 10 साल की कैद
रायबरेली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2015 11:24 PM IST
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तीन साल बाद साली पर तेजाब फेंकने वाले सगे दो भाइयों को कोर्ट ने 10-10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। यह फैसला दीवानी कचहरी में अपर सत्र न्यायाधीश आशीष गर्ग ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओम प्रकाश के मुताबिक सलोन कोतवाली क्षेत्र के सरायंनाथ मजरे बैरमपुर गांव की सत्या उर्फ सरिता पर 12 सितंबर 2012 की रात तेजाब फेंक दिया गया था।
सत्या के अलावा उसकी मां राजकुमारी व खुशी झुलस गई थी। गंभीर रूप से झुलसी सत्या को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना की एफआईआर मृतका के भाई ने लिखाई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के दो जीजा हीरालाल उर्फ राजू सोनी और गुड्डू सोनी उर्फ अजय सोनी निवासी जूही बबुरिहा थाना जूही कानपुर नगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों भाइयों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओम प्रकाश के मुताबिक सलोन कोतवाली क्षेत्र के सरायंनाथ मजरे बैरमपुर गांव की सत्या उर्फ सरिता पर 12 सितंबर 2012 की रात तेजाब फेंक दिया गया था।
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सत्या के अलावा उसकी मां राजकुमारी व खुशी झुलस गई थी। गंभीर रूप से झुलसी सत्या को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। घटना की एफआईआर मृतका के भाई ने लिखाई थी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद मृतका के दो जीजा हीरालाल उर्फ राजू सोनी और गुड्डू सोनी उर्फ अजय सोनी निवासी जूही बबुरिहा थाना जूही कानपुर नगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों को परीक्षित कराया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों भाइयों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई।