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वकीलों के परिवारीजनों के लिए पांच-पांच लाख स्वीकृत
Updated Mon, 10 Jul 2017 12:19 AM IST
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बीमा योजना के तहत पांच लाख का मिला अनुदान
रायबरेली। बरेली जिले के दिवंगत अधिवक्ता अनिल सक्सेना, निरंजन जैन, जगतपाल सिंह, सुजातउल्ला खान, संदीप सक्सेना, वीर सिंह के परिवारीजनों को सामूहिक बीमा योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्टी समिति ने स्वीकृत कर दिया है। रविवार को यूपी बार कांउसिल के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने दी। इसके लिए उन्होंने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश को धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप सामूहिक बीमा योजना की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं को जीवनकाल में मिलने वाली अधिवक्ता कल्याणकारी योजना की धनराशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी जाएगी।
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रायबरेली। बरेली जिले के दिवंगत अधिवक्ता अनिल सक्सेना, निरंजन जैन, जगतपाल सिंह, सुजातउल्ला खान, संदीप सक्सेना, वीर सिंह के परिवारीजनों को सामूहिक बीमा योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपये का अनुदान अधिवक्ता कल्याणकारी ट्रस्टी समिति ने स्वीकृत कर दिया है। रविवार को यूपी बार कांउसिल के सदस्य एवं पूर्व चेयरमैन तथा उत्तर प्रदेश अधिवक्ता महासंघ के अध्यक्ष अजय कुमार शुक्ल ने दी। इसके लिए उन्होंने महाधिवक्ता उत्तर प्रदेश को धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र के अनुरूप सामूहिक बीमा योजना की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष सुनिश्चित करेगी। साथ ही प्रदेश के अधिवक्ताओं को जीवनकाल में मिलने वाली अधिवक्ता कल्याणकारी योजना की धनराशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी जाएगी।