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दुराचारी को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा
Updated Wed, 23 May 2018 12:04 AM IST
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दुराचारी को सात वर्ष का सश्रम कारावास
रायबरेली। नशीली चाय पिलाकर युवती से रेप करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 67 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने एक मार्च 2011 को शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादिनी की बेटी देहरादून में पढ़ती थी। इसी दौरान वह रायबरेली निवासी गिरीश कुमार श्रीवास्तव के संपर्क में आ गई।
गिरीश ने अपनी मां से मिलाने की बात बताकर पीड़िता को रायबरेली शहर स्थित अपने घर बुलाया। वहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया।
नशे की हालत में पीड़िता के साथ रेप किया। इसी दौरान उसकी अश्लील फोटो खींच ली व वीडियो भी बना लिया। फोटो व वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दुराचार समेत अन्य धाराओं में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई।
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रायबरेली। नशीली चाय पिलाकर युवती से रेप करने वाले अभियुक्त को कोर्ट ने सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 67 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को एफटीसी प्रथम के अपर सत्र न्यायाधीश इफराक अहमद ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) नरेंद्र कुमार व राजेंद्र प्रताप के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने एक मार्च 2011 को शहर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादिनी की बेटी देहरादून में पढ़ती थी। इसी दौरान वह रायबरेली निवासी गिरीश कुमार श्रीवास्तव के संपर्क में आ गई।
गिरीश ने अपनी मां से मिलाने की बात बताकर पीड़िता को रायबरेली शहर स्थित अपने घर बुलाया। वहां चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को पिला दिया।
नशे की हालत में पीड़िता के साथ रेप किया। इसी दौरान उसकी अश्लील फोटो खींच ली व वीडियो भी बना लिया। फोटो व वीडियो वायरल करने व जान से मारने की धमकी भी दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दुराचार समेत अन्य धाराओं में दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई।
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