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डीजीपी कार्यालय में तैनात मुंशी, दो दरोगा समेत चार के खिलाफ वारंट जारी
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गैंगस्टर की विशेष अदालत के न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने अहम मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने व साक्ष्य देने कोर्ट नहीं आने पर डीजीपी कार्यालय में तैनात मुंशी, दो दरोगा समेत चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ वारंट जारी कर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने डीजीपी व एसपी को ऐसे पुलिसकर्मियों के लापरवाही पर कार्रवाई के लिए डीजीपी और संबंधित जिलों के एसएसपी को पत्र भी भेजा है।
गैंगस्टर अदालत के शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय व अंबिकेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि पट्टी इलाके के गैंगस्टर के मामले की सुनवाई के दौरान वर्तमान में डीजीपी कार्यालय में तैनात मुंशी बैजनाथ शुक्ला, सिपाही सुधीर कुमार तिवारी, दरोगा एचपी सोनकर, दरोगा केएल वर्मा साक्ष्य प्रस्तुत करने व साक्ष्य के विषय पर गवाही देने नहीं आ रहे हैं।
इस लापरवाही पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया गया कि सभी की तैनाती पूर्व में पट्टी कोतवाली में थी। कोर्ट ने डीजीपी व एसपी को पत्र भेजकर ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को मामले की सुनवाई के दौरान 18 अक्तूबर को कोर्ट पहुंचने को कहा है।
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गैंगस्टर अदालत के शासकीय अधिवक्ता इंद्रकांत पांडेय व अंबिकेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि पट्टी इलाके के गैंगस्टर के मामले की सुनवाई के दौरान वर्तमान में डीजीपी कार्यालय में तैनात मुंशी बैजनाथ शुक्ला, सिपाही सुधीर कुमार तिवारी, दरोगा एचपी सोनकर, दरोगा केएल वर्मा साक्ष्य प्रस्तुत करने व साक्ष्य के विषय पर गवाही देने नहीं आ रहे हैं।
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इस लापरवाही पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बताया गया कि सभी की तैनाती पूर्व में पट्टी कोतवाली में थी। कोर्ट ने डीजीपी व एसपी को पत्र भेजकर ऐसी लापरवाही पर कार्रवाई के लिए आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी को मामले की सुनवाई के दौरान 18 अक्तूबर को कोर्ट पहुंचने को कहा है।
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