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दो जगह वोट देने वालों की नहीं चलेगी मनमानी
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
Updated Tue, 10 Feb 2015 11:16 PM IST
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शहर और गांव में रहकर दो जगह वोट देने वालों की मनमानी पर अंकुश लगाने की तैयारी चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची का भारत निर्वाचन आयोग के डेटाबेस से तैयार पंचायत मतदाता सूची के मिलान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दो जगह के वोटरों की अलग से सूची तैयार होगी। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बीएलओ की तैनाती का निर्देश दिया जा चुका है।
पंचायत चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के डेटाबेस से तैयार पंचायत मतदाता सूची का राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचक नामावली से मिलान कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। तीन हजार वोटरों वाले गांवों में दो बीएलओ तैनात होंगे। विकासखंड के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार मतदाता सूची को लेकर बीएलओ गांव में जाएंगे। गांव में बीएलओ दोनों सूचियों का मिलान करेंगे। सूची बनाने के दौरान बीएलओ यह ध्यान रखेगा कि किनका नाम दोनों सूची में है। ऐसे लोगों की अलग सूची तैयार होगी।
इसके बाद बीएलओ ऐसे मतदाताओं का नाम खोजेंगे जिनका पंचायत मतदाता सूची में तो नाम है लेकिन आयोग की मतदाता सूची में नाम नहीं है या आयोग की मतदाता सूची में नाम है और पंचायत मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसे लोगों की अलग से रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद बीएलओ इन मतदाताओं की खोज खबर लेकर सत्यापन करेंगे। बीएलओ द्वारा तैयार दोनों सूचियों को पर्यवेक्षक देखेंगे।
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इस सिलसिले में अपर जिलाधिकारी पुनीत शुक्ला ने सभी एसडीएम को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीडीओ को नोडल अधिकारी व एडीओ पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी बनाते हुए 16 फरवरी तक बीएलओ तैनात करने को कहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय एसपी बरनवाल ने बताया कि दोनों मतदाता सूची के मिलान के बाद दो जगह वोटर बनने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा ताकि लोग एक ही स्थान पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
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पंचायत चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के डेटाबेस से तैयार पंचायत मतदाता सूची का राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचक नामावली से मिलान कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। तीन हजार वोटरों वाले गांवों में दो बीएलओ तैनात होंगे। विकासखंड के साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार मतदाता सूची को लेकर बीएलओ गांव में जाएंगे। गांव में बीएलओ दोनों सूचियों का मिलान करेंगे। सूची बनाने के दौरान बीएलओ यह ध्यान रखेगा कि किनका नाम दोनों सूची में है। ऐसे लोगों की अलग सूची तैयार होगी।
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इसके बाद बीएलओ ऐसे मतदाताओं का नाम खोजेंगे जिनका पंचायत मतदाता सूची में तो नाम है लेकिन आयोग की मतदाता सूची में नाम नहीं है या आयोग की मतदाता सूची में नाम है और पंचायत मतदाता सूची में नाम नहीं है। ऐसे लोगों की अलग से रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके बाद बीएलओ इन मतदाताओं की खोज खबर लेकर सत्यापन करेंगे। बीएलओ द्वारा तैयार दोनों सूचियों को पर्यवेक्षक देखेंगे।
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इस सिलसिले में अपर जिलाधिकारी पुनीत शुक्ला ने सभी एसडीएम को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बीडीओ को नोडल अधिकारी व एडीओ पंचायत को सहायक नोडल अधिकारी बनाते हुए 16 फरवरी तक बीएलओ तैनात करने को कहा है। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं नगरीय निकाय एसपी बरनवाल ने बताया कि दोनों मतदाता सूची के मिलान के बाद दो जगह वोटर बनने वाले लोगों का नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा ताकि लोग एक ही स्थान पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।