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दो माह का बिल भेज दिया पौने दो लाख, कोर्ट ने दिया निरस्त करने का आदेश

Sun, 17 Jul 2022 02:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 17 Jul 2022 02:03 AM IST
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Two months bill sent quarter of two lakh, court ordered to cancel
उपभोक्ता फोरम कोर्ट ने पट्टी तहसील क्षेत्र के कंधई ओझला गांव के अशोक कुमार यादव की फरियाद सुनकर गड़वारा एसडीओ को दो माह में भेजा गया पौने दो लाख रुपये बिजली का बिल निरस्त करने का आदेश दिया है।
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पट्टी तहसील के कंधई ओझला गांव के अशोक कुमार यादव ने उपभोक्ता फोरम कोर्ट में परिवाद दाखिल कर बताया था कि आटा चक्की का संचालन करने के लिए उसने वर्ष 2017 में बिजली का कनेक्शन लिया था। पीड़ित ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत 2019 में करीब पचास हजार रुपये बिजली बिल का भुगतान किया था। 31 मार्च 2020 से 29 मई 2020 के मध्य उसे बिजली विभाग की ओर से करीब पौने दो लाख रुपये का बिल भेजा गया। इससे वह हैरान रह गया।
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मामले की शिकायत पीड़ित ने गड़वारा एसडीओ के कार्यालय में की, लेकिन बिल का संसोधन नहीं किया गया। फोरम कोर्ट के अध्यक्ष दूधनाथ सिंह, सदस्य सहसराम पांडेय, ममता गुप्ता ने पीड़ित की फरियाद सुनकर गड़वारा एसडीओ को पीड़ित के बिजली को निरस्त करने का आदेश दिया है।
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