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घर में घुसकर मारपीट व धमकाने के मामले में दोषी को तीन साल की कैद

Tue, 01 Nov 2022 12:16 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Nov 2022 12:16 AM IST
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Three years imprisonment to the guilty in the case of assault and intimidation by entering the house
अपर सत्र न्यायाधीश सीताराम ने घर में घुसकर मारने पीटने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हथिगवां के विसहिया गांव के आरोपी नियाजुद्दीन उर्फ ललऊ को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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आरोपी को छह हजार तीन सौ रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। इस मामले में वादी मुकदमा मोहम्मद नसीम के अनुसार आठ फरवरी 1991 को वह अपने दरवाजे पर बैठा था कि तभी स्वाले उर्फ अच्छे बंदूक लेकर, अनीश चाकू लेकर,नियाजुद्दीन तमंचा व हफिजुद्दीन लाठी लेकर आए और जान से मारने की धमकी देकर मारपीट करने लगे।
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पीड़ित शोर मचाकर घर में भागा तो आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। इस मामले में अभियुक्त स्वाले उर्फ अच्छे,अनीश व हफिजुद्दीन को चार जनवरी 2020 को दोष सिद्ध हुए थे। इस मामले में कोर्ट में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेंद्र गुप्ता ने की।
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