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प्रतापगढ़ : जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, सेशन कोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 27 Jul 2022 12:49 AM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Jul 2022 12:49 AM IST
सार
आनंद ने बीचबचाव का प्रयास किया। तभी वहां पहुंचे राहुल के साथी मोहित ने उसे पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मोहित को जेल भेजा था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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कोर्ट
- फोटो : demo
विस्तार
अपर सत्र न्यायाधीश आलोक द्विवेदी ने मारपीट व जानलेवा हमले के दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी मुकदमा आनंद सिंह 15 मार्च 2022 की शाम सदर बाजार के राकेश सिंह की इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर गया था।वहां राहुल नाम का एक युवक सीएफएल वापस करने को लेकर राकेश से विवाद करने लगा।
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आनंद ने बीचबचाव का प्रयास किया। तभी वहां पहुंचे राहुल के साथी मोहित ने उसे पर चाकू से हमला कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने मोहित को जेल भेजा था। मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मोहित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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इसी तरह कोर्ट ने जेठवारा इलाके के सिंधौर गांव के जानलेवा हमले के आरोपी शाहरुख व लालगंज के बोझवा गांव के इमरान के जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। बताया गया कि 17 अप्रैल 2021 को आरोपियों ने चुनावी रंजिश के चलते गांव के ऐनुल को प्रचार के दौरान घेरकर पीटा था।
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कुल्हाड़ी से वार कर उसे घायल किया था। मामले का बचाव करने पहुंचे ऐनुल के भाई नसीम के पैर में गोली मार दी थी। दोनों मामलों में राज्य की ओर से की पैरवी एडीजीसी विक्रम सिंह ने की।