फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Ten years of rigorous imprisonment to the accused of murderous attack

Pratapgarh News: जानलेवा हमले के दोषी को दस साल की कठोर कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Sep 2024 12:35 AM IST
विज्ञापन
Ten years of rigorous imprisonment to the accused of murderous attack
एडीजे और विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेहलता सिंह ने जानलेवा हमले के दोषी प्रियांशु सोनी निवासी कांशीराम कालोनी थाना कोतवाली नगर को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए तीन वर्ष कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्र ने की।
विज्ञापन

वादी मुकदमा हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार राय के अनुसार 22 मई 2023 मुल्जिम पेशी में उसकी ड्यूटी लगी थी। वह मुल्जिम अटल बिहारी को पेशी के लिए पॉक्सो कोर्ट ले गया था। पेशी के बाद जब मुल्जिम अटल बिहारी को वापस लेकर आ रहा था तभी नई बिल्डिंग की सीढ़ी के पास एक व्यक्ति पहले से खड़ा था। जिसने बंदी अटल बिहारी को गालियां देते हुए जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके बाएं कंधे पर लगी। बीच-बचाव करने में उक्त चाकू उसके बाएं हाथ में लग गई। हमलावर को पकड़ लिया गया। उसका नाम पूछताछ में प्रियांशु सोनी निवासी कांशीराम कालोनी सरोज चौराहा थाना कोतवाली नगर बताया गया। चाकू को भी बरामद किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी प्रियांशु सोनी को दस वर्ष कठाेर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed