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Pratapgarh News: सुरेश के दो हत्यारोपियों को नहीं मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jul 2024 05:12 AM IST
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Suresh's two murderers did not get bail
जिला जज अनुपम कुमार ने शनिवार को हत्या के एक मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी के खिलाफ थाना जाते समय रास्ते में जानलेवा हमला करने का आरोप है। घटना में जख्मी एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
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पिपरी कोतवाली के कोटिया निवासी राम बालक सोनी ने मखऊपुर निवासी सुरेश के खिलाफ पुलिस चौकी मखऊपुर में प्रार्थना पत्र दिया था। इसकी जांच के लिए पुलिस ने 11 मई 2024 को दोनों पक्षों को बुलाया था। चौकी में ही दोनों पक्ष के बीच विवाद होने लगा तो पुलिसवालों ने थाना पिपरी जाने को कहा। सुरेश अपने बेटे प्रशांत के साथ बाइक से थाना जा रहे थे। मखऊपुर के पास रास्ते में विरोधियों ने उन पर हमला कर दिया। घटना में प्रशांत व उसके पिता सुरेश गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों को प्रयागराज के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान सुरेश की मौत हो गई।
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मामले में मृतक के बेटे प्रशांत ने कोटिया गांव के ही अखिलेश, आशीष, सियाराम व भगवत सोनी के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास का मुकदमा पंजीकृत करा दिया। विवेचना में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को आरोपी आशीष सोनी व सियाराम सोनी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर जिला जज अनुपम कुमार की अदालत में बहस हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता सोमेश्वर तिवारी व एडीजीसी अनिल कुमार चौधरी ने जमानत का विरोध किया। दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पुलिस केस डायरी का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने आरोपियों के अपराध को गंभीर बताते हुए दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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