फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Revenue villages will not be limited

राजस्व गांवों का नहीं होगा परिसीमन

Thu, 05 Nov 2020 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2020 01:03 AM IST
विज्ञापन
Revenue villages will not be limited
Revenue villages will not be limited
जिले में पंचायत चुनाव से पहले गाम पंचायतों के राजस्व गांवों का परिसीमन इस बार नहीं होगा। पंचायती राज विभाग को परिसीमन न कराने का आदेश मिल गया है। इस बार परिसीमन नहीं होगी, आगामी जनगणना के बाद परिसीमन हो सकता है। नगर पालिका व नगर पंचायतों में 48 गांव शामिल किए गए हैं लेकिन वे पूरा राजस्व गांव ही शामिल किए गए हैं।
विज्ञापन

जिले में 17 विकासखंड के 1207 ग्राम पंचायत है। अब पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही है। राजस्व गांवों में कुछ गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी एक हजार से अधिक हो चुकी है। इन्हें पूर्ण ग्राम पंचायत का दर्जा मिलना है।
विज्ञापन

चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे प्रत्याशी अब कुछ राजस्व गांव एवं मजरों को पूर्ण रूप से ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाने की मांग करने लगे थे। जोगापुर के कीना का पुरवा को शहरी क्षेत्र से अलग करने की मांग की जा रही थी। सोनावां के कुछ अंश को भी दूसरे गांव में शामिल करने की मांग उठी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिसके चलते पूर्व में पंचायती राज विभाग ने शासन से पत्राचार किया था लेकिन शासन से साफ निर्देश मिला है कि इस बार पंचायत चुनाव से पहले जनपद में परिसीमन नहीं होगा। 2015 के पंचायत चुनाव में परिसीमन के दौरान 50 गांव बढ़े थे। 1255 ग्राम पंचायतों में से कुल 48 ग्राम पंचायतें एक नगर पालिका व पांच नगर पंचायतों में शामिल कर लिए गए।
जिसके चलते ग्राम पंचायतों की संख्या मौजूदा समय में 1107 है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का अभियान चल रहा है।
नगर पंचायत अंतू के सीमा विस्तार में कुछ गांवों को शामिल किया गया है। अंतू देहात का आधा गांव नगर पंचायत में शामिल किया गया है। आधे हिस्से को भवानीगढ़ ग्राम पंचायत में शामिल करने की तैयारी है। इसके लिए विकासखंड संडवाचंद्रिका से पत्र भी पंचायती राज विभाग को भेजा चुका है।

इस बार पंचायत चुनाव से पहले जनपद में राजस्व गांवों का परिसीमन नहीं होगा। परिसीमन न कराने का शासन से कोई आदेश नहीं आया है। नई जनगणना के बाद राजस्व गांवों की आबादी के बारे में पता चल सकेगा। उसी के आधार पर बाद में परिसीमन हो सकता है।
रविशंकर, डीपीआरओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed