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प्रतापगढ़: नामांकन कल से, तैयारियां पूरी

Mon, 15 Apr 2019 01:36 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 15 Apr 2019 01:36 AM IST
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Pratapgarh: Nomination since tomorrow, the preparations are complete
ptp - फोटो : pratapgarh
 लोकसभा चुनाव के नामांकन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 16 अप्रैल से नामांकन कार्य कलेक्ट्रेट में शुरू होगा। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 23 अप्रैल है। इस बीच 17, 19 और 21 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इन तिथियों में नामांकन कार्य नहीं होंगे।
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जिलाधिकारी कार्यालय में प्रत्याशियों का नामांकन होगा। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए जमानत राशि 25 हजार जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए इसकी आधी होगी। प्रतापगढ़ संसदीय सीट के लिए नामांकन कार्य जिलाधिकारी के न्यायालय कक्ष में होगा। सोलह अप्रैल से ही नामांकन पत्रों की बिक्री का भी कार्य शुरू होगा।
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कोई भी व्यक्ति इसे 11 बजे के बाद खरीद सकता है। नामांकन पत्र 23 अप्रैल तक दाखिल होंगे। नामांकन के दिन प्रत्याशी अधिकतम 10 वाहनों का काफिला लेकर चल सकते हैं। मगर 7 वाहन उन्हें दूर निर्धारित जगह पर खड़े करने होंगे। तीन वाहन सभी को नामांकन कक्ष से 100 मीटर पहले ही छोडने होंगे। राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के लोग अधिकतम चार लोगों के साथ नामांकन कक्ष में जा सकेंगे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों को दस प्रस्तावक ले जाना होगा।
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राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों में कांग्रेस, भाजपा, बसपा, एनसीपी, सीपीआई और सीपीएम शामिल हैं जबकि राज्यस्तरीय दलों में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल आते हैं। जिन लोगों को सुरक्षा प्राप्त है उन्हें अपने अंगरक्षक नामांकन कक्ष से सौ मीटर दूर ही रोकने होंगे। तलाशी के बाद ही प्रत्याशी और उनके प्रस्तावक भीतर दाखिल हो सकेंगे। वाहनों को रोकने के लिए शहर आने वाले सभी ओर के मार्गों पर वाहन स्टैंड बनाए गए हैं।

रविवार को बंदी के दिन बैरीकेडिंग के साथ ही सुरक्षा का प्रबंध किया जा रहा था। सभी प्रत्याशी एनआईसी वाले गेट से नामांकन कक्ष में प्रवेश करेंगे। इसके लिए चार स्थानों पर सुरक्षाकर्मी सभी की तलाशी लेंगे। मुख्य गेट पर नजर रखने के लिए एक पुलिस उपाधीक्षक संग थानेदार व फोर्स लगाई जाएगी। नामांकन कक्ष में प्रवेश करने से पहले सभी लोगों मेटल डिटेक्टर से गुजरना होगा।

चुनाव कार्यालय में सिर्फ एक झंडा और एक होर्डिंग
कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव कार्यालय पर सिर्फ एक झंडा और एक होर्डिंग (438 वर्ग फिट) ही लगा सकता है। किसी भी गाड़ी पर लाउडस्पीकर लगाना मना है।

इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति का अनुमोदन लेना होगा
कोई भी प्रत्याशी इलेक्शन एजेंट की नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद ही कर सकता है। उसे हटाने और दूसरे को बनाने में भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी।


संसदीय प्रत्याशी सभी विधानसभाओं में रख सकेंगे सहायक
चुनाव आयोग ने इस बार नई व्यवस्था लागू की है। क्षेत्र बड़ा होने के कारण अक्सर प्रत्याशी या एजेंट सब जगह उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए आयोग ने व्यवस्था की है कि प्रत्याशी सभी संबंधित विधानसभाओं में एक-एक सहायक की नियुक्ति कर सकते हैं।
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