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अंग भंग मुकदमे में पूर्व प्रमुख को राहत
अमर उजाला ब्यूरो प्रतापगढ़
Updated Sat, 23 Jan 2016 11:27 PM IST
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आसपुर देवसरा के विनयका गांव निवासी पूर्व प्रमुख व उनके साथियों को युवक के पैर काटने के मामले में अदालत ने दोषमुक्त करार दिया है। कोर्ट ने वाद की सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय दिया है। फैसले से पूर्व प्रमुख के समर्थकों में खुशी की लहर है।
देवसरा के पूर्व प्रमुख सभापति यादव व उनके साथियों के विरुद्ध अभिषेक सिंह उर्फ मोनू निवासी पट्टी ने रंजिश में पैर काटकर अंग भंग कर देने समेत विभिन्न धाराओं में वर्ष 2011 में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूर्व प्रमुख के संग उनके भाई सुभाष यादव, रामचंदर निरंकारी, नवीनचंद यादव, कल्लू यादव, निवासी विनयका व दिनेश यादव निवासी पट्टी आरोपी बनाए गए थे। अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया। अदालत के इस निर्णय के बाद पूर्व प्रमुख के समर्थकों में खुशी की लहर है।
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देवसरा के पूर्व प्रमुख सभापति यादव व उनके साथियों के विरुद्ध अभिषेक सिंह उर्फ मोनू निवासी पट्टी ने रंजिश में पैर काटकर अंग भंग कर देने समेत विभिन्न धाराओं में वर्ष 2011 में मामला दर्ज कराया गया था। इस मामले में पूर्व प्रमुख के संग उनके भाई सुभाष यादव, रामचंदर निरंकारी, नवीनचंद यादव, कल्लू यादव, निवासी विनयका व दिनेश यादव निवासी पट्टी आरोपी बनाए गए थे। अभियोजन पक्ष की सुनवाई के बाद साक्ष्य के अभाव में सभी लोगों को दोषमुक्त करार दिया गया। अदालत के इस निर्णय के बाद पूर्व प्रमुख के समर्थकों में खुशी की लहर है।
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