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Pratapgarh News: जानलेवा धमकी देने के दोषी को डेढ़ माह का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 02 Aug 2025 10:49 PM IST
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One and half month imprisonment for giving life threatening threat
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने जान से मारने की धमकी देने के दोषी सांगीपुर निवासी मेवालाल को डेढ़ महीने की सजा सुनाई।
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वादी मुकदमा पीड़िता की मां ने बताया कि 25 अगस्त 2015 रात 12 बजे थाना सांगीपुर की मोनी, कलावती, जगरानी, अजय गौतम व मेवालाल ने उनकी 15 वर्षीय पुत्री का अपहरण कर उसे गायब कर दिया। जब आरोपियों से बेटी की जानकारी मांगी गई तो वह जान से मारने की धमकी देने लगे। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने अजय गौतम, मेवा लाल, मोनी को सभी धाराओं में दोष मुक्त करार दिया। जबकि मेवालाल को जान से मारने की धमकी देने का दोषी पाते हुए डेढ़ माह के कारावास से दंडित किया।
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