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प्रतापगढ़ : अपहरण व हत्या के आरोप में दोषियों को आजीवन कैद, 25 हजार जुर्माना भी

Fri, 25 Nov 2022 11:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 25 Nov 2022 11:48 PM IST
सार

वादी मुकदमा के अनुसार बाबूलाल पटेल की बेटी से उसके भाई का प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी तूफान पटेल उसकी मां ,भाभी को भी थी।।  29 नवंबर 2019 की रात वादी अपने मायके बदलावन का पुरवा में थी।।

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Life imprisonment to the culprits on charges of kidnapping and murder, 25 thousand fine also
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जनपद सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय ने अपहरण व हत्या के आरोप में कुंडा के महाराजगंज गांव के  बाबूलाल पटेल व तूफान सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।

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वादी मुकदमा के अनुसार बाबूलाल पटेल की बेटी से उसके भाई का प्रेम प्रसंग था। इसकी जानकारी तूफान पटेल उसकी मां ,भाभी को भी थी।।  29 नवंबर 2019 की रात वादी अपने मायके बदलावन का पुरवा में थी।। उस समय दोनों आरोपी घर पर आए। वादी के भाई शेरू को बुला कर थोड़ी देर बातचीत की और फिर बाबूलाल व तूफान उसके भाई को अपने साथ ले गये। देर रात तक वादी का भाई घर नहीं लौटा। दूसरे दिन सुबह शेरू का शव बाग में मिला। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश शर्मा व एडीजीसी विक्रम सिंह ने की। 

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Life imprisonment to the culprits on charges of kidnapping and murder, 25 thousand fine also
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

बच्चे के अपहरण में महिला को तीन वर्ष की कैद, पांच हजार का लगा अर्थदंड

अपर सत्र न्यायाधीश कुंदन किशोर ने बच्चे के अपहरण के मामले में कोहड़ौर के मिश्रौली गांव की किरन तिवारी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वादी मुकदमा ओमप्रकाश के अनुसार 28 जनवरी 2012 को उसने अपनी पत्नी चंद्रकली को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में भर्ती कराया था। उसे प्रसव पीड़ा हो रही थी, उसकी देखरेख में उसकी भाभी प्रेमा देवी व सास रमराजी थी। भर्ती कराने के दूसरे दिन उसको लड़का पैदा हुआ।


डॉक्टर ने बताया यह बच्चा बहुत कमजोर है और एक पर्ची में दवा में लिखकर वादी को लाने के लिए दी। वादी दवा लेने चला गया और बच्चे को अपनी भाभी प्रेमा देवी की गोद में दे दिया। लौटने पर भाभी ने बताया कि वह कपड़ा साफ करने चली गई और बच्चे को वादी की सास को दे दिया था। इसी बीच एक महिला ने वादी की सास की गोदी से बच्चे को लेकर गायब किया था। पुलिस को जानकारी हुई तो बच्चा उस महिला से बरामद किया गया। बाद आरोपी महिला की पहचान पुलिस ने की थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्रा ने की।

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