फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Life imprisonment to the accused of misbehavior with a teenager, a fine of Rs 21,000

Pratapgarh : किशोरी से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास, 21 हजार रुपये का अर्थदंड

Thu, 17 Nov 2022 12:35 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 17 Nov 2022 12:35 AM IST
सार

वादी मुकदमा के अनुसार चार सितंबर 2018 को उसकी 13 वर्षीय बेटी पुराने घर  के पास शौच को जा रही थी। वहां पर पहले अभियुक्त सुरेश कुमार शर्मा मौजूद था। आरोपी ने वादी के बेटी के साथ दुराचार किया।

विज्ञापन
Life imprisonment to the accused of misbehavior with a teenager, a fine of Rs 21,000
कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने किशोरी से दुराचार के आरोप में दोषी पाते हुए नगर कोतवाली इलाके के सुरेश कुमार शर्मा को आजीवन कारावास (जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए) व इक्कीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति, पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।

विज्ञापन



वादी मुकदमा के अनुसार चार सितंबर 2018 को उसकी 13 वर्षीय बेटी पुराने घर  के पास शौच को जा रही थी। वहां पर पहले अभियुक्त सुरेश कुमार शर्मा मौजूद था। आरोपी ने वादी के बेटी के साथ दुराचार किया। आरोपी को स्थानीय लोगों ने पीड़िता के शोर मचाने पर पकड़ा था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान आठ गवाह भी प्रस्तुत हुए थे। पीड़िता ने कोर्ट को घटना के विषय पर जानकारी दी है। आरोपी की ओर से पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed