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Pratapgarh News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Sep 2024 01:43 AM IST
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Life imprisonment to father and son convicted of murder
विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट बाबूराम ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए थाना हथिगवां के इब्राहिमपुर निवासी हरिश्चंद्र पटेल और रामानंद पटेल को आजीवन कारावास एवं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।
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वादी मुकदमा विमलेश कुमार सरोज निवासी ग्राम इब्राहिमपुर ने बताया कि 9 सितंबर 2016 सुबह छह बजे वह अपने चाचा पन्नालाल के साथ शौच के लिए गांव के दक्षिणी छोर की तरफ गए थे। चाचा और वह कुछ दूरी पर शौच के लिए अलग-अलग बैठे थे, तभी गांव के हरिश्चंद्र पटेल व रामानंद पटेल किसी बात को लेकर ललकारने लगे। रामानंद के ललकारने पर हरिश्चंद्र पटेल ने फावड़े से चाचा पन्नालाल के सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी हरिश्चंद्र पटेल व रामानंद पटेल को आजीवन कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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