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दिनदहाड़े हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Thu, 17 Mar 2022 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Mar 2022 01:03 AM IST
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Life imprisonment for father-son murderer in broad daylight
दन-दहाड़े गोली मारकर हत्या करने वाले पिता-पुत्र को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को दी जाएगी।
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एडीजे संतोष कुमार तिवारी ने नगर कोतवाली के पूरे मुस्तफा खां पठान का पुरवा निवासी इंद्रजीत सिंह और उनके बेटे प्रमोद सिंह को दिनदहाड़े हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इसी मामले में मारपीट करने के आरोपी मिलने पर सोनू सिंह पुत्र इंद्रजीत, रतन सिंह पुत्र जगराम को दोषी पाते हुए एक-एक साल का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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वादी शांति देवी ने नगर कोतवाली में 31 जुलाई 2017 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके जेठ लालता प्रसाद बाल काटने जा रहे थे। रास्ते में घात लगाए बैठे आरोपियों ने लाठी-डंडे से पीटने के साथ गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।
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