फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   In the case of misconduct, two accused were imprisoned for ten years, fined

दुराचार के मामले में दो आरोपियों को दस वर्ष की कैद, 40 हजार का लगाया अर्थदंड

Wed, 18 May 2022 01:33 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 18 May 2022 01:33 AM IST
विज्ञापन
In the case of misconduct, two accused were imprisoned for ten years, fined
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने अपहरण व बलात्कार के आरोपी हरिनाथ यादव व अशोक सिंह निवासीगण विक्रम पट्टी थाना अन्तू को दोषी पाते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास तथा चालीस- चालीस हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया। आरोपियों के साथ ही अन्य अभियुक्तगण राजेश सिंह व प्रदीप सिंह निवासी विक्रम पट्टी थाना अन्तू को मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए प्रत्येक को सात-सात वर्ष का कारावास व इक्कतीस-इक्कतीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की कुल राशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय एवं मानसिक आधारो की पूर्ति एवं पुनर्वास हेतु प्रदत्त किया जाएगा।
विज्ञापन

वादी मुकदमा ने पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि 5 मई की रात उसकी लड़की दरवाजे पर सो रही थी इस दौरान आरोपी अशोक, राजेश,हरिनाथ, उदरेज व प्रदीप सिंह पहुंचे और तमंचा सटाकर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान अशोक ,हरिनाथ व उदरेज ने उसकी नाबालिग लड़की का अपहरण कर बलात्कार किया। घटना के बाद आरोपी दरवाजे से भागे तो पीड़िता बेटी ने मामले की जानकारी दी। दौरान मुकदमा आरोपी उदरेज सिंह की मौत हो चुकी है। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed