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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषियों को आठ वर्ष की कैद, अर्थदंड भी
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अपर सत्र न्यायाधीश जी प्रसाद ने गैर इरादतन हत्या के मामले में रानीगंज के मुआरअधारगंज गांव के शिव शंकर, महादेव, रामचंद्र, पृथ्वीपाल, जगतपाल, अवध नारायण आरोपियों को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए प्रत्येक को आठ वर्ष की कैद व सभी को 18 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी मुकदमा के अनुसार 28 मार्च 2002 को उसे सूचना मिली कि कुछ लोग उसके बाग में लकड़ी काट रहे हैं। वादी अपने भाई हसीन अहमद व अब्दुल कुद्दूस के साथ बाग की ओर जा रहा था। रास्ते में शिव शंकर, रामजतन, महादेव, रामचंद्र, पृथ्वीपाल और रामजतन के तीन लड़के मिले और घेर कर मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर जब गांव वाले पहुंचे तो आरोपी भाग निकले।
मारपीट में वादी के घायल भाई अब्दुल कुद्दूस की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामजतन की मौत हो गई जबकि एक आरोपी किशोर अपचारी घोषित किया गया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र बहादुर सिंह ने की।
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वादी मुकदमा के अनुसार 28 मार्च 2002 को उसे सूचना मिली कि कुछ लोग उसके बाग में लकड़ी काट रहे हैं। वादी अपने भाई हसीन अहमद व अब्दुल कुद्दूस के साथ बाग की ओर जा रहा था। रास्ते में शिव शंकर, रामजतन, महादेव, रामचंद्र, पृथ्वीपाल और रामजतन के तीन लड़के मिले और घेर कर मारपीट करने लगे। शोर मचाने पर जब गांव वाले पहुंचे तो आरोपी भाग निकले।
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मारपीट में वादी के घायल भाई अब्दुल कुद्दूस की इलाज के दौरान मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी रामजतन की मौत हो गई जबकि एक आरोपी किशोर अपचारी घोषित किया गया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता रवींद्र बहादुर सिंह ने की।
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