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नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Mon, 12 Sep 2022 07:51 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 12 Sep 2022 07:51 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी नवाबगंज इलाके के सचिन सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वादी मुकदमा के अनुसार, पांच अगस्त 2021 को दिन में उसकी छह वर्ष की बेटी गांव में बच्चों के साथ खेलने गई थी। पॉक्सो न्यायालय की ओर से बाल अपचारी का मुकदमा किशोर न्यायालय में भेज दिया गया।

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Imprisonment till the last breath for the gang-rape of the girl

विस्तार

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी नवाबगंज इलाके के सचिन सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास के लिए दी जाएगी। वादी मुकदमा के अनुसार, पांच अगस्त 2021 को दिन में उसकी छह वर्ष की बेटी गांव में बच्चों के साथ खेलने गई थी। उसकी बेटी को किशोर अपचारी व सचिन सरोज बहलाकर बाग में ले गए और दुराचार किया।
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वह रोते हुए घर पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी किशोर अपचारी व सचिन सरोज के विरुद्ध मारपीट, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध व पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया था।
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विवेचना करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पॉक्सो न्यायालय की ओर से बाल अपचारी का मुकदमा किशोर न्यायालय में भेज दिया गया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेश त्रिपाठी व देवेशचंद्र त्रिपाठी ने की।
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