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प्रतापगढ़: हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं लगा तो आज से कटेगा 5 हजार का चालान
Thu, 16 Feb 2023 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Thu, 16 Feb 2023 12:06 AM IST
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आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो पकड़े जाने पर बतौर जुर्माना पांच हजार रुपये देने होंगे। चालान में छूट की मियाद बुधवार को खत्म हो गई। बृहस्पतिवार यानि 16 फरवरी से जांच अभियान चलेगा।
यातायात निदेशालय का आदेश भी हो गया है। एआरटीओ कार्यालय में कुल 32,5000 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने थे। इनमें से महज 65 फीसदी वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी प्लेट लग चुकी है। जिले में तकरीबन 35 फीसदी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं है।
इसमें से सबसे अधिक खराब स्थिति निजी वाहनों की है। विभाग में पंजीकृत निजी वाहनों के संचालक नंबर प्लेट लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं व्यावसायिक वाहनों में आरटीओ के यहां पंजीकृत 17236 वाहनों पर अभी भी प्लेट लगनी बाकी है।
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एआरटीओ दिलीप गुप्ता ने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए 15 फरवरी तक छूट थी, इसके बाद यह प्लेट नहीं होने पर वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए जांच अभियान भी चलाएंगे। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
एक अप्रैल 2018 से पहले के वाहनों में लगनी थी हाई सिक्योरिटी प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक अप्रैल 2018 से पहले के वाहनों में लगनी थी। इसके बाद सभी नए वाहनों में यह प्लेट आ रही है। इसके लिए एप 222.ह्यद्बड्डद्व.द्बठ्ठ पर आवेदन कर संबधित डीलर से संपर्क कर सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। यह प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकेगी। इसमें यूनिक आईडी लगी है, जिससे वाहन को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा।
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यातायात निदेशालय का आदेश भी हो गया है। एआरटीओ कार्यालय में कुल 32,5000 वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगने थे। इनमें से महज 65 फीसदी वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी प्लेट लग चुकी है। जिले में तकरीबन 35 फीसदी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अब तक नहीं है।
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इसमें से सबसे अधिक खराब स्थिति निजी वाहनों की है। विभाग में पंजीकृत निजी वाहनों के संचालक नंबर प्लेट लगवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। वहीं व्यावसायिक वाहनों में आरटीओ के यहां पंजीकृत 17236 वाहनों पर अभी भी प्लेट लगनी बाकी है।
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एआरटीओ दिलीप गुप्ता ने बताया कि हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के लिए 15 फरवरी तक छूट थी, इसके बाद यह प्लेट नहीं होने पर वाहनों का चालान किया जाएगा। इसके लिए जांच अभियान भी चलाएंगे। पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।
एक अप्रैल 2018 से पहले के वाहनों में लगनी थी हाई सिक्योरिटी प्लेट
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक अप्रैल 2018 से पहले के वाहनों में लगनी थी। इसके बाद सभी नए वाहनों में यह प्लेट आ रही है। इसके लिए एप 222.ह्यद्बड्डद्व.द्बठ्ठ पर आवेदन कर संबधित डीलर से संपर्क कर सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने से वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। यह प्लेट आसानी से नहीं बदली जा सकेगी। इसमें यूनिक आईडी लगी है, जिससे वाहन को आसानी से चिह्नित किया जा सकेगा।