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Pratapgarh News: दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, 45 हजार अर्थदंड

Thu, 20 Nov 2025 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़ Updated Thu, 20 Nov 2025 11:16 PM IST
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Husband convicted of dowry death sentenced to life imprisonment and fined 45,000
दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम न्यायालय अजय कुमार ने दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसे 45 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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कुंडा कोतवाली में 7 जनवरी 2016 को मृतका के वादी पिता ने मकोइया निवासी दामाद पप्पू पटेल, सास माधुरी देवी व ननद रेनू के खिलाफ दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। न्यायालय में आठ अप्रैल 2016 को आरोप पत्र भेजा गया। बृहस्पतिवार को एडीजे प्रथम ने मामले की सुनवाई करते हुए मृतका के पति पप्पू पटेल को दोषी पाया।
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